आम लोगों के लिए: बसें, ट्रेनें, उड़ानें, स्कूल, काॅलेज, शॉपिंग मॉल, धार्मिक जमावड़े पर रोक, दूसरे जिले या राज्य में भी नहीं जा सकेंगे
कामकाजियों के लिए: हर वर्कर का मेडिकल इंश्योरेन्स और दफ्तर में थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी, घर में बुजुर्ग-बच्चे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे
नई दिल्ली. कोरोना के खिलाफ देश में बुधवार से लॉकडाउन का फेज-2 शुरू गया गया है। यह 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दीं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। 20 अप्रैल के बाद जो सेवाएं जारी रहेंगी, उनका पॉइंट 5 से 20 तक विस्तार से जिक्र है। इसमें अस्पताल, खेती, सरकारी-निजी दफ्तर और उद्योगों से जुड़ी बातें हैं।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि इस बार लॉकडाउन से बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे, जहां कोरोना नहीं फैलेगा, वहां 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों को सशर्त छूट मिलेगी। पहले फेज का लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था।
पब्लिक प्लेस को लेकर गाइडलाइन
पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा।
पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए।
किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी।
शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा।
पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।
शराब, गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।